Admission

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ईएमआरएस मंगला

चामराजनगर | कर्नाटक

ईएमआरएस कोड: 0916289 | विद्यालय कोड: 47138 | सीबीएसई संबद्धता संख्या: 820089 | यूडाइस: 29271303304

पीडीएफ दस्तावेज़ आइकन

प्रवेश दिशानिर्देश

प्रवेश दिशानिर्देश एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) में प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। इनमें आवेदन करने की प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तिथियाँ तथा अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों के लिए आवश्यक निर्देश शामिल हैं। दस्तावेज़ में यह भी बताया गया है कि कौन आवेदन कर सकता है तथा चयन प्रक्रिया किस प्रकार संचालित की जाती है। आवेदन एवं सत्यापन के समय आवश्यक दस्तावेज़ों की जानकारी भी इसमें दी गई है। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरने से पूर्व दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है। निर्देशों का सही ढंग से पालन करने से प्रवेश प्रक्रिया में त्रुटियों एवं अनावश्यक विलंब से बचा जा सकता है।

क्रम संख्या
कक्षा
लड़कियाँ
लड़के
कुल
1 VI 01 -- 01
2 IX 01 -- 01
3 XI -- 01 01
11
प्रश्न
1
नीति के अनुसार कक्षा V में अध्ययनरत विद्यार्थी कक्षा VI में प्रवेश के लिए पात्र हैं। किन्तु कुछ विद्यार्थी जो कक्षा VI में अध्ययनरत हैं, वे भी कक्षा VI में प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं। क्या ऐसे विद्यार्थियों को EMRS में प्रवेश दिया जा सकता है?
+
नीति के अनुसार यदि कोई विद्यार्थी कक्षा V से उच्च कक्षा में अध्ययनरत है, तो वह कक्षा VI में प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है।
2
कक्षा X उत्तीर्ण करने के बाद कुछ अभ्यर्थी औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं करते और एक या दो वर्ष के अंतराल के बाद कक्षा XI में प्रवेश हेतु आवेदन करते हैं। क्या वे प्रवेश के लिए पात्र हैं?
+
यदि अभ्यर्थी की आयु निर्धारित बैच के लिए निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आती है, तो निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रवेश दिया जा सकता है।
3
क्या एक EMRS से दूसरे EMRS में विद्यार्थियों का स्थानांतरण अनुमत है?
+
EMRS में प्रवेश प्रवेश नीति के अनुसार होता है। अतः एक EMRS से दूसरे EMRS में विद्यार्थियों का स्थानांतरण अनुमत नहीं है।
4
यदि किसी विद्यार्थी को अभिभावकों के अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से स्थानांतरण प्रमाणपत्र (TC) जारी कर दिया गया हो और बाद में अभिभावक TC वापस लेकर उसी विद्यालय में अध्ययन जारी रखने का अनुरोध करें, तो क्या इसकी अनुमति दी जा सकती है?
+
TC जारी करने से पूर्व विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को EMRS में शिक्षा जारी रखने के लिए परामर्श देने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को विद्यालय में बनाए रखने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए। यदि इसके बावजूद अभिभावक TC लेने पर जोर देते हैं, तो उनसे यह लिखित घोषणा ली जानी चाहिए कि वे उसी विद्यालय में उसी कक्षा में पुनः प्रवेश का अनुरोध नहीं करेंगे। एक बार अनुरोध पर TC जारी हो जाने के बाद शिक्षा जारी रखने की अनुमति देना संभव नहीं है।
5
क्या प्रत्येक EMRS में विज्ञान, मानविकी और वाणिज्य तीनों संकायों का होना आवश्यक है?
+
नीति के अनुसार प्रत्येक EMRS में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विज्ञान, मानविकी और वाणिज्य तीनों संकाय होने चाहिए। हालांकि विषय अथवा संकाय का चयन विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की इच्छा के अनुसार किया जाना चाहिए। विद्यालय द्वारा किसी विद्यार्थी को किसी विशेष संकाय में अध्ययन हेतु बाध्य करना उचित नहीं है। संकायों का आवंटन विद्यार्थी/अभिभावक की इच्छा के अनुसार किया जाना चाहिए। NESTS की नीति के अनुसार कक्षा XI में 90 विद्यार्थियों का प्रवेश किया जाना है। यदि किसी एक संकाय में 30 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसी संकाय की दूसरी शाखा खोलने पर विचार किया जा सकता है। विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार संकायों एवं शाखाओं की संख्या निर्धारित की जा सकती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि EMRS की कक्षा X उत्तीर्ण करने वाले किसी भी विद्यार्थी को कक्षा XI में प्रवेश से वंचित न किया जाए। वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं में 90 विद्यार्थियों के अध्ययन को सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रयास किए जाने चाहिए।
6
यदि विज्ञान संकाय चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या 35 या 40 हो, तो क्या सभी विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते कक्षा XI में कुल विद्यार्थियों की संख्या 90 से अधिक न हो?
+
ऐसी स्थिति में अधिकतम 40 विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश दिया जा सकता है। यदि इससे अधिक विद्यार्थी विज्ञान संकाय चुनते हैं, तो विज्ञान संकाय की दूसरी शाखा खोलने पर विचार किया जा सकता है।
7
"एलडब्ल्यूई/उग्रवाद/कोविड के कारण माता-पिता को खो चुके बच्चों" की श्रेणी में आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?
+
यह श्रेणी सभी वर्गों (सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी) के लिए खुली है। केवल ऐसे अनाथ बच्चे पात्र हैं जिनके एक या दोनों माता-पिता का निधन उग्रवाद, कोविड या एलडब्ल्यूई के कारण हुआ हो।
8
"दिव्यांग अभिभावक के बच्चे" श्रेणी के अंतर्गत कौन पात्र है?
+
बच्चे के कम से कम एक अभिभावक का दिव्यांग होना आवश्यक है। यह श्रेणी सभी वर्गों (सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी) के लिए खुली है।
9
क्या भूमि दाताओं के बच्चे आवेदन करने के पात्र हैं?
+
हाँ, भूमि दाताओं के बच्चे आवेदन कर सकते हैं, परंतु आवेदक उसी विद्यालय के लिए भूमि दाता का पुत्र/पुत्री होना चाहिए। यह श्रेणी सभी वर्गों (सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी) के लिए खुली है।
10
बेंचमार्क दिव्यांगता वाले बच्चों के आरक्षण में "अन्य" से क्या अभिप्राय है?
+
"अन्य" से आशय PVTG, SNT, DNT तथा आरक्षण तालिका के अनुभाग II से V में उल्लिखित अन्य श्रेणियों से है।
11
यदि श्रेणी IV (a, b, c) तथा V के अंतर्गत सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो क्या किया जाएगा?
+
यदि श्रेणी IV (a, b, c) तथा V के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो रिक्त सीटों को श्रेणी I, II एवं III के अभ्यर्थियों में मेरिट के आधार पर भरा जा सकता है।

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